खुशखबरी! रेस्टोरेंट में लंच-डिनर करने वालों की बल्ले-बल्ले, अब नहीं देना पड़ेगा सर्विस टैक्स

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jun 02, 2022, 07:43 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) ने कहा कि अगर रेस्टोरेंट द्वारा किसी ग्राहक से जबरन सर्विस टैक्स वसूला गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

डीएनए हिंदी: रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए गुरुवार को अच्छी खबर सामने आई.  केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) ने गुरुवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोशिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के साथ हुई बैठक में साफ कहा कि ग्राहकों से सर्विस टैक्स नहीं वसूला जाएगा. गौरतलब है कि देशभर के रेस्टोरेंट में ग्राहकों से खाने-पीने के बिल में सर्विस टैक्स जोड़कर मांगा जाता है. लेकिन विभाग ने अब रेस्तंरा और होटल एसोसिएशन से तुरंत यह प्रैक्टिस रोकने के लिए कहा है.

डीओसीए ने कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहक से जबरन सर्विस टैक्स वसूला गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में डीओसीए ने होटल एसोसिएशन से दो टूक कहा कि ग्राहक से सर्विस चार्ज लेना गैर कानूनी है. सरकार भी रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा लिए जा रहे सर्विस चार्ज के कानून में बलदाव करने के पक्ष में है. 

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क्या था पूरा मामला?
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोशिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया कि रेस्तरां  और होटल अपने ग्राहकों से गलत तरीके से सर्विस चार्ज ले रहे हैं, जबकि इस तरह के किसी भी शुल्क का संग्रह स्वैच्छिक होता है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए 2 जून यानि आज बैठक बुलाई थी. इस बैठक में  Swiggy, Zomato, Delhivery, Zepto, Ola, Uber जैसे प्रोवाइजर्स के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था.

ग्राहकों को दिए जाएंगे कानूनी अधिकार
जानकारी के मुताबिक, सरकार जल्द ही रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा लिए जा रहे सर्विस चार्ज के कानून में बदलाव करने जा रही है. सरकार की तरफ से कहा कि साल 2017 के कानून के अनुसार सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक की मर्जी थी. ग्राहक चाहे तो खाना खाने के बिल में सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं, लेकिन होटल मालिक इसे जबरन वसूल रहे हैं. अब सरकार की तरफ से जल्द ग्राहकों को इसके लिए कानूनी अधिकार भी दिए जाएंगे.

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