संसद में घुसपैठ के आरोपी उगलेंगे अब सारा राज, कोर्ट ने दिया 7 दिन का रिमांड

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Dec 14, 2023, 07:29 PM IST

Delhi Police की स्पेशल सेल ने कोर्ट में आरोपियों को पेश किया है.

Parliament Security Breach Updates: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चारों आरोपियों से पूछताछ के लिए 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड मंजूर किया है.

डीएनए हिंदी: Delhi News- संसद का सुरक्षा घेरा तोड़कर हंगामा मचाने वाले चारों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चारों आरोपियों को गुरुवार शाम को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. स्पेशल सेल ने पूरे मामले में बड़ी साजिश का हवाला देते हुए आरोपियों से गहन पूछताछ की जरूरत बताई और कोर्ट से 15 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को वकीलों की दलील सुनने के बाद 7 दिन का रिमांड ही मंजूर किया है. हालांकि कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर रिमांड अवधि बढ़ाने का आश्वासन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिया है. उधर, इस मामले में फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों का अब तक पता नहीं चला है. इस पूरे हंगामे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे उसके बारे में कई जानकारी मिली हैं.

पुलिस की गिरफ्त में हैं ये आरोपी

संसद के अंदर चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनमें से दो आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी. ने दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूदकर स्मोक बम चलाया था, जबकि नीलम देवी और अमोल शिंदे ने संसद परिसर में यही काम किया था. इन चारों को ही पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था. दो अन्य आरोपी इस मामले में पता चले हैं, जिनमें से एक की पहचान ललित झा के तौर पर हुई है. ललित और दूसरा अज्ञात आरोपी अब भी फरार है. स्पेशल सेल के वकील ने कोर्ट के सामने यही मुद्दा रखते हुए रिमांड की मांग की. वकील ने दलील दी कि यह साजिश पिछले डेढ़ साल से रचे जाने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा भी कई तथ्य सामने आए हैं. इन सबकी जांच और आरोपियों के बयान से मिलान करने के लिए गहन पूछताछ की जरूरत है. साथ ही आरोपियों से उनके फरार साथियों की भी जानकारी लेने के लिए पूछताछ जरूरी है. इसलिए 15 दिन का रिमांड जरूरी है. इसके बाद कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड मंजूर किया है.

कोर्ट ने ही दिए आरोपियों को वकील

स्पेशल सेल की टीम द्वारा आरोपियों को कोर्ट में पेश किए जाने पर जज ने उनके वकील के बारे में पूछा. चारों ने अपने पास वकील नहीं होने की बात कही. इस पर कोर्ट ने चारों को वकील मुहैया कराए जाने का आदेश दिया. इसके बाद चारों की तरफ से कोर्ट में वकील पेश हुआ. चारों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एंटी-टैरर कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

लखनऊ से खरीदे गए थे स्मोक बम छिपाने वाले जूते

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि संसद में जिन स्मोक बम से रंगीन धुआं छोड़कर हंगामा किया गया, उन्हें जूते के अंदर छिपाकर लाया गया था. ऐसे दो जोड़ी जूते लखनऊ से खरीदे गए थे, जिन्हें इस काम के लिए दिल्ली लाया गया था. स्मोक कैनिस्टर मुंबई से खरीदे गए थे. आरोपियों के पास से कुछ पैंपलेट भी मिले हैं. इन सबको लेकर पूछताछ करने के लिए भी समय की जरूरत है.

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