Pawan Khera Controversy: 'बातचीत का एक स्तर हो' चीफ जस्टिस ने यह कहकर दी कांग्रेस नेता को जमानत, 5 पॉइंट्स में पढ़ें सारी बात

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Feb 23, 2023, 07:44 PM IST

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Pawan Khera Case: पवन खेड़ा को सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी पुलिस को नोटिस भी दिया है.

डीएनए हिंदी: Pawan Khera Vs Pm Modi- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बृहस्पतिवार को दिल्ली में असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हालांकि उन्हें दोपहर बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए द्वारका कोर्ट को पवन खेड़ा की अगली तारीख तक जमानत मंजूर करने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे एक ही जगह करने को लेकर जवाब मांगा गया है. सुनवाई के दौरान खेड़ा के बयान का वीडियो देखकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि बातचीत का एक स्तर होना चाहिए.

इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है, जानिए 5 पॉइंट्स में.

1. पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने के बाद गिरफ्तार किया

पवन खेड़ा कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर की फ्लाइट पकड़ने बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पहुंचे थे. उनके साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत भी थे. करीब 12 बजे इंडिगो विमान में 6E-204 में चढ़ने से ठीक पहले पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस हिरासत में जाने से पहले पवन खेड़ा पूछा गया कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है तो उन्होंने कहा, मेरे सामान में कुछ समस्या बताई गई है, जबकि मेरे पास महज एक हैंडबैग है. हम देखेंगे कि क्या जानकारी मिलती है. यह एक लंबी लड़ाई है और मैं इसके लिए तैयार हूं. हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुई कि दिल्ली पुलिस ने खेड़ा की गिरफ्तारी असम पुलिस के आग्रह पर की है. हाल ही में पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को 'दामोदर दास' के बजाय 'गौतम दास' कहा था. इसे गौतम अडानी से जोड़कर देखा गया था. इस टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एक FIR असम में और 2 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई थीं.

2. कांग्रेस पहुंची गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता खेड़ा की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पहुंच गए. उन्होंने इसका विरोध किया. तत्काल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुनवाई का आग्रह किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 3 बजे सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी. सु्प्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद हुए. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने करीब आधा घंटा सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला किया. इस तरह गिरफ्तारी के करीब 3.30 घंटे बाद खेड़ा को रिहाई मिल गई है.

3. तीनों FIR एक करने की मांग पर पुलिस को नोटिस

सिंघवी ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों FIR खारिज करने की गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा, हम ये कर सकते है कि सभी FIR को एक साथ जोड़ दे और आप FIR खारिज जैसी राहत के लिए HC का रुख करें. असम पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि खेड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाने के लिए द्वारका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है.

4. सिंघवी ने माना- खेड़ा का बयान गलत

सुनवाई के दौरान खेड़ा की पैरवी कर रहे सिंघवी ने भी उनके बयान को गलत माना. सिंघवी ने कहा, माना कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था. उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. ये भूल है, लेकिन इस बयान पर ऐसे एक्शन की जरूरत नहीं थी. सिंघवी ने कहा, खेड़ा पहले ही माफी मांग चुके हैं. इसके बावजूद एक साथ 3 FIR दर्ज कराना बेसिकली खेड़ा को परेशान करने के लिए है. ऐसे मामले में धारा 153A, 295 नहीं लगाई जानी चाहिए.

सिंघवी के बयान का ASG भाटी ने विरोध किया. उन्होंने कहा, पीएम को देश ने चुना है. उनके खिलाफ ऐसा बयान देना आपत्तिजनक है. भाटी ने खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा, अगर खेड़ा का पूरा बयान देखा जाए तो वो साबित करता है कि पीएम को लेकर बयान देने के पीछे उनका क्या इरादा था.

5. चीफ जस्टिस ने कहा- बातचीत का एक सलीका होना चाहिए

चीफ जस्टिस ने खेड़ा के बयान का वीडियो अदालत के अंदर मोबाइल पर चलाकर दिखाए जाने की अनुमति दी. उन्होंने साथी जजों के साथ वीडियो को देखा. इसके बाद जजों ने आपस में चर्चा की. इसके बाद चीफ जस्टिस ने सिंघवी से कहा, आपके मुवक्किल को अंतरिम सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन 'बातचीत का एक स्तर होना चाहिए.'  इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया.

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