डीएनए हिंदी: मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) की एक सेशन कोर्ट राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मिली सजा पर अहम फैसला सुनाया है. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सजा पर रोक लगा दी जाए. सूरत कोर्ट ने गुरुवार को यह याचिका खारिज कर दी.
सूरत सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला है. सूरत कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है. एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सिर्फ एक लाइन में कहा कि केस डिसमिस्ड. अब उन्हें इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करना होगा.
राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की अपील लंबित थी. कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है. फिलहाल राहुल गांधी सांसद पद पर बहाल नहीं हो रहे हैं.
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किस मामले में हुई है सजा?
राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे. 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था.
राहुल गांधी को दो साल के जेल की सजा भी सुनाई गई थी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि सारे चोरों के सरनेम में मोदी क्यों होता है. इसके खिलाफ पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज करा दिया था.
क्यों गई थी राहुल गांधी की सदस्यता?
जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों की वजह से अगले दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था. राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया. उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किए जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था.
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कोर्ट के फैसले पर टिकी देश की निगाहें
अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट का विकल्प खुला है. (इनपुट: PTI)
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