Modi Surname Case: मानहानि केस में राहुल गांधी को एक और झटका, पटना कोर्ट ने पेशी के लिए भेजा नोटिस

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Mar 30, 2023, 05:20 PM IST

Rahul Gandhi Modi Surname Case

Rahul Gandhi को मानहानि केस में सजा मिलने के बाद ही संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. वहीं अब पटना कोर्ट में भी उन्हें पेश होना होगा.

डीएनए हिंदी: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय चौतरफा कानूनी मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं. मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट के दो साल की सजा के फैसले के चलते राहुल की सांसदी और सरकारी घर छिन गए हैं. अब उन पर इसी मामले में एक मानहानि केस पटना में मुसीबत बन गया है. राहुल को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने अदालत में पेश होने के लिए नोटिस भेजा है. राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश होना होगा. राहुल के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी.

यह मामला साल 2019 का है. उस दौरान बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के सामने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की याचिका दाखिल की थी. ऐसे में अब राहुल को 12 अप्रैल को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने समन भेजा है.

इंदौर के मंदिर में बावड़ी की छत धंसी, रामनवमी पर हादसे में कई की मौत, 18 किए रेस्क्यू

फिलहाल जमानत पर हैं राहुल गांधी

सूरत कोर्ट में मानहानि केस में फैसला आने के बाद 2 साल की सजा के बावजूद राहुल गांधी 30 दिन की जमानत पर है. बता दें कि राहुल पटना के केस में भी जमानत पर ही हैं. इसी दौरान सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मामले में राहुल को पेशी के लिए बुलाया गया है. सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा है कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 'मोदी सरनेम' पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर सुशील मोदी ने याचिका दायर की थी. 

रामनवमी पर आंध्र प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से पूजा पंडाल में लगी भीषण आग

वकील संजय का कहना है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था. सुशील मोदी के वकील ने बताया है कि राहुल ने इस मामले में 2-19 में जमानत ली थी तब से अभी तक वह जमानत पर ही हैं. 

राहुल का बयान अभी तक नहीं हुआ दर्ज

जानकारी के अनुसार इस मामले में 5 गवाहों ने बयान दे दिए हैं. सुशील मोदी ने आखिरी बयान साल 2022 में दर्ज करा दिया था. सभी गवाहों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में बयान दर्ज कराएं हैं. सारे बयान दर्ज कराए जा चुके हैं केवल राहुल का बयान ही बाकी है. इसीलिए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा. 

चिलचिलाती धूप के बीच दिल्ली में झूमकर बरसे बादल, लोग बोले- क्या पूरी रात होगी बारिश

सूरत कोर्ट ने दी है दो साल की सजा

बता दें कि अभी यह तय नहीं है कि राहुल इस मामले में कोर्ट में पेश होंगे या नहीं. इससे पहले भी मानहानि केस में ही सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुना रखी है जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई है और उन्हें अपना सरकारी घर भी खाली करने को कहा गया है जिसके लिए उनके पास एक महीने का ही समय है. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.