Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में पटना हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत, कार्यवाही पर लगा दी रोक

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Apr 24, 2023, 01:53 PM IST

Rahul Gandhi Modi Surname Case

Rahul Gandhi की मोदी सरनेम केस के कारण सांसदी जा चुकी है. उन्हें अपना सरकारी आवास तक खाली करना पड़ा है.

डीएनए हिंदी: मोदी सरनेम केस में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए पटना हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है. हाईकोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाई है. राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था लेकिन अब यह मामला टल गया है. हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की कार्यवाही पर पूरी तरह रोक रहेगी.

दरअसल, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के खिलाफ पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहुल को 25 अप्रैल को पेश होना था. ऐसे में राहुल की याचिका पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को निचली अदालत में पेश नहीं होंगे. हाई कोर्ट की मुताबिक कार्यवाही अब 15 मई को होगी. 

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बता दें कि मोदी सरनेम केस को लेकर 2019 में ही यह याचिका दायर की गई थी. बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था लेकिन अब हाईकोर्ट ने राहुल को राहत दे दी है. 

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गौरतलब है कि मोदी सरनेम का एक ऐसा ही केस राहुल पर सूरत की कोर्ट में भी चला था. इस मामले में राहुल को दो साल की सजा हुई थी और इसके चलते उनकी वायनाड से लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसी के तहत राहुल को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था. 

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