Jaipur में 9 मई तक धारा 144 लागू, प्रशासन ने लगाए ये प्रतिबंध 

पुष्पेंद्र शर्मा | Updated:Apr 09, 2022, 11:26 PM IST

करौली की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है. 

विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी और भीड़ से यातायात बिगड़ने की संभावना है.

डीएनए हिंदी: राजस्थान में करौली की घटना के बाद जयपुर (Jaipur) जिला प्रशासन ने शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 को 9 मई तक के लिए लागू कर दिया है. इसके साथ ही पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के भीड़, विरोध, सभा और जुलूस के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है. धारा 144 लागू करने का फैसला 2 अप्रैल को करौली दंगों के मद्देनजर लिया गया है. 

कलेक्टर ने दिया आदेश 
प्रशासन ने 9 अप्रैल को एक आदेश में कहा, बिना अनुमति के किए जा रहे सामूहिक समारोहों, सभाओं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी और भीड़ से यातायात बिगड़ने की संभावना है. सार्वजनिक शांति भंग होने और सामाजिक सौहार्द पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है. ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है. 

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विवाह समारोह, शोक आदेश से बाहर 
इसके अलावा विवाह समारोहों के आयोजन, शोक को आदेशों का पालन करने से बाहर रखा जाएगा. उन्होंने अपने आदेश में आगे कहा कि आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही इस तरह के किसी भी सामूहिक सभा, विरोध, सभा और जुलूस का आयोजन किया जाना चाहिए. 

इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर कोई हथियार या हथियार ले जाते हुए पाया जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटकों को रखना और उनका प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा. प्रशासन ने किसी भी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी और गायन या इसी तरह की गतिविधियों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है. 

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डीजे, लाउडस्पीकर पर पाबंदी
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसका समूह या प्रतिनिधि बिना अनुमति के किसी भी तरह के धार्मिक या अन्य समारोह में डीजे का इस्तेमाल नहीं करेगा. ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रतिबंधित है. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इसे करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. 

9 मई तक प्रभावी
किसी भी समूह, संगठन या व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी सामग्री या सामग्री का प्रचार नहीं किया जाएगा. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक भावनाओं को आहत करने या सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह आदेश 9 अप्रैल से 9 मई, 2022 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा. 

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