Rajasthan New Guidelines: राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी, 30 जनवरी तक स्कूल बंद

पुष्पेंद्र शर्मा | Updated:Jan 09, 2022, 07:39 PM IST

ashok gehlot

गाइडलाइन के मुताबिक, 30 जनवरी तक होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 और नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में 50 लोगों ही शामिल हो सकेंगे.

डीएनए हिंदी: कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की. गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक कक्षाएं 30 जनवरी तक बंद रहेंगी लेकिन ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा.

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के चलते सरकार ने इसमें छूट भी दी है. सरकार ने कहा है कि 10वीं से 12वीं तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वे अभिभावकों की सहमति से अध्ययन में आने वाली समस्याओं के लिए स्कूल जा सकेंगे. कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलेंगे लेकिन इसमें कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करनी होगी.

शादी में शामिल हो सकेंगे 30 लोग
गाइडलाइन के मुताबिक, 30 जनवरी तक होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 और नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में 50 लोगों ही शामिल हो सकेंगे. इसके लिए पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी.

अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी. राजनीतिक, मनोरंजन और सार्वजनिक स्थानों पर 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी. सिटी बसें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चल सकेंगी.

धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. रेस्टोरेंट्स/क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे की अनुमति होगी. बिठाकर खिलाने की सुविधा बैठक व्यवस्था 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.

सिनेमा हॉल, थिएटर मल्टीप्लेक्स,ऑटोरियम, बैंक्वेट हॉल और प्रदर्शनी हेतु स्थान रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

राजस्थान कोरोना गाइडलाइन