हेट स्पीच मामले में आजम खान की सजा रद्द, इसी फैसले के चलते गई थी विधायकी

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 24, 2023, 01:52 PM IST

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान. (फोटो-PTI)

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच से जुड़े एक केस में बरी कर दिया गया है. रामपुर में दर्ज इस केस में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता और रामपुर (Rampur) के पूर्व विधायक आजम खान (Azam Khan) राहत की सांस ले रहे होंगे. आजम खान को रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बुधवार को हेट स्पीच से जुड़े एक केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सपा नेता को बरी कर दिया है. यह वही केस है, जिसकी वजह से आजम खान अपनी विधायकी गंवा बैठे थे.

रामपुर के निचले कोर्ट ने उनके खिलाफ 3 साल की सजा सुनाई थी. 27 अक्टूबर के इस फैसले के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई थीं. उन्होंने हेट स्पीच केस में विधायकी गंवा दी थी. विधायकी जाने के बाद उनकी सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराया था.

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फैसले के बाद क्या बोले आजम के वकील?

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कोर्ट के फैसले पर कहा है, 'हमें कोर्ट ने बरी कर दिया है. हेट स्पीच के जिस केस में सजा सुनाई गई थी, उसी केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हमें निर्दोष बताया है.' 

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आजम खान ने कहा क्या था?
आजम खान के खिलाफ साल 2019 के अप्रैल महीने में एक FIR दर्ज हुई थी. आजम खान ने एक भाषण में कहा था कि मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया है जिससे मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. अपने विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी को भी उन्होंने कथित तौर पर अपशब्द कहा था. जिलाधिकारी के परिवार वालों के खिलाफ भी आजम खां ने अपशब्द कहे थे. कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी थी.

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