Sandeshkhali Case: Mamata Banerjee को Calcutta High Court का बड़ा झटका, कहा 'CBI और ED कर सकती है शाहजहां शेख को अरेस्ट'

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Feb 28, 2024, 05:18 PM IST

Sandeshkhali Case Updates: कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और पूर्व जज की अध्यक्षता वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी है. 

Sandeshkhali Case Updates: अपने नेता शाहजहां शेख (Shah Jahan Sheikh) के कारण मुश्किल में फंसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनबंम की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने स्पष्ट किया है कि शेख को बंगाल पुलिस के साथ ही CBI और ED भी गिरफ्तार कर सकती हैं. बंगाल के अटॉर्नी जनरल की अपील पर बेंच ने अपने 26 फरवरी के फैसले को स्पष्ट करते हुए यह बात कही है. 

उधर, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी संदेशखाली केस (Sandeshkhali Case) की जांच करने की इजाजत 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को दे दी है. इस मामले में शेख पर महिला के यौन शोषण का आरोप है, जिसके खिलाफ महिलाएं उग्र प्रदर्शन कर रही हैं. हाई कोर्ट के जज जस्टिस कौशिक चंद्रा ने विधानसभा में नेता विपक्ष व भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को भी संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी है. ममता बनर्जी ने सुवेंदु ही नहीं वहां सभी भाजपा नेताओं के जाने पर रोक लगा रखी है. हालांकि हाई कोर्ट ने सुवेंदु को किसी भी तरह का भड़काऊ बयान नहीं देने की ताकीद की है. सुवेंदु अब गुरुवार को संदेशखाली रवाना होंगे.

ED टीम पर हमले के मामले में दी है गिरफ्तारी की इजाजत

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की डिविजनल बेंच ने शाहजहां शेख को ई़डी टीम पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है. नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में 5 जनवरी को राशन वितरण घोटाले (Ration Distribution Scam) में जांच के लिए गई ईडी टीम पर शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था. इसमें ईडी टीम को बेहद चोट आई थी. चीफ जस्टिस की बेंच ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को अपने आदेश में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की SIT बनाने और CBI जांच करने पर रोक लगाई थी. फरार चल रहे शेख को गिरफ्तार करने के लिए CBI और ED पूरी तरह स्वतंत्र हैं. 

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लीड कर रहे हैं पूर्व जज

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जज जस्टिस कौशिक चंद्रा ने संदेशखाली में फैक्ट-फाइंडिंग टीम की जांच की अनुमति दे दी है. इस टीम को पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज लीड कर रहे हैं. यह टीम 1 मार्च से संदेशखाली जाकर जांच शुरू करेगी. हाई कोर्ट ने टीम को संदेशखाली के माझेरपाड़ा, नातुनपाड़ा और नस्कारपाड़ा में जाकर जांच करने की इजाजत दी है.

ममता बनर्जी ने लगा रखी है संदेशखाली में धारा 144

संदेशखाली में 8 फरवरी से चल रहे हंगामे और हिंसा के बीच ममता बनर्जी की सरकार ने वहां किसी के भी जाने पर रोक लगा रखी है. इसके लिए संदेशखाली में धारा 144 लागू की गई है, जिसका हवाला देकर विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस और माकपा के नेताओं को वहां जाने से रोका गया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार को संदेशखाली जाने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस (West Bengal Police) ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया था. ममता बनर्जी लगातार संदेशखाली हिंसा को भाजपा और RSS की साजिश बता रही हैं, जबकि भाजपा इस हिंसा के लिए ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता शाहजहां शेख को जिम्मेदार ठहराती रही है. 

हाई कोर्ट भी उठा चुका है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल

कलकत्ता हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले में शाहजहां शेख को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को डांट चुका है. हाई कोर्ट कई बार शेख की गिरफ्तारी के लिए कह चुका है. हालांकि अब तक ममता बनर्जी की सरकार ने शेख की गिरफ्तारी की कोशिश नहीं की है.

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