Sandeshkhali Case Updates: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली (Sandeshkhali) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर जानलेवा हमले से लेकर महिलाओं के साथ यौन हिंसा और जमीन कब्जाने तक के आरोपी शाहजहां शेख पर अभी CBI का शिकंजा नहीं कस पाएगा. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को CBI को TMC नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Seikh) को अपनी हिरासत में लेने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI टीम कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) के हैडक्वार्टर पहुंची थी, लेकिन वहां से उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है. पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी (West Bengal Police CID) ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने से इंकार कर दिया है. उधर, ED ने मंगलवार को शाहजहां शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान उसकी 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है.
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CID ने इस कारण नहीं किया शेख को CBI के हवाले
सीबीआई टीम मंगलवार शाम को पश्चिम बंगाल सीआईडी के ऑफिस पहुंची. वहां घंटों तक सीबीआई और सीआईडी अफसरों के बीच बहस हुई, लेकिन सीआईडी ने शेख को सीबीआई टीम के हवाले करने से इंकार कर दिया. सीआईडी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में केस होने का हवाला देते हुए शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया. इसके बाद देर शाम सीबीआई टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है.
#WATCH | CBI team left from police headquarters in Kolkata. West Bengal CID did not hand over custody of Sheikh Shahjahan to CBI as the state government went to the Supreme Court regarding this matter. pic.twitter.com/sAJeWoihYK
— ANI (@ANI) March 5, 2024
सुप्रीम कोर्ट में इस केस का दिया है सीआईडी ने हवाला
दरअसल मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश आने के तत्काल बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार इस मामले में एक्टिव हो गई थी. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ नेता व कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की. उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से इस मामले में तत्काल दखल देने का आग्रह किया है. जस्टिस खन्ना की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से निर्देश लेने के लिए कहा. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यही याचिका लंबित होने का हवाला देकर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं दी है.
हाई कोर्ट ने दिया था यह आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवागणम की बेंच ने मंगलवार को ईडी टीम पर संदेशखाली में हुए हमले की जांच CBI को सौंपने का आदेश पश्चिम बंगाल सरकार को दिया. बेंच ने कहा कि इस मामले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की कस्टडी भी सीबीआई को दी जाए. बेंच ने इस फैसले पर मंगलवार शाम 4.30 बजे तक अमल करने का निर्देश भी दिया. इसके बाद ही सीबीआई टीम इस केस और शाहजहां शेख का हैंडओवर लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस हैडक्वार्टर पहुंची थी, जहां से उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है.
ईडी ने कोलकाता में जब्त की शेख की संपत्ति
शाहजहां शेख और उसके साथियों के खिलाफ राशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने भी मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी टीम ने शाहजहां शेखऔर उसके साथियों की करीब 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. PMLA के तहत जब्त की गई 14 संपत्तियों में अपार्टमेंट्स, कृषि भूमि, मत्स्य तालाब, जमीन और बिल्डिंग शामिल हैं. ये संपत्तियां कोलकाता, संदेशखाली और सरबरिया गांव में मौजूद हैं. इसके अलावा उनके दो बैंक खाते भी सीज किए गए हैं.
ED Kolkata has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs 12.78 Crore in the form of 14 immovable properties like apartment, agriculture land, land for fishery, land & building etc in Gram Serberia, Sandeshkhali and Kolkata and two bank accounts under the… pic.twitter.com/Yl4vLRvLJy
— ANI (@ANI) March 5, 2024
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