Lucknow में लगाई गई धारा-144, 10 मई तक लागू रहेंगे ये नियम

| Updated: Apr 10, 2022, 09:07 AM IST

lucknow section 144

एक साथ कई त्योहारों के मद्देनजर सतर्कता बरतते हुए धारा-144 लगाने का फैसला लिया गया है. इसके तहत कुछ नियम भी तय किए गए हैं.

डीएनए हिंदी: लखनऊ में 10 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई है. अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे और ईद जैसे त्योहारों को देखते हुए सतर्कता बरतने के लिए यह कदम उठाया गया है. लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया के अनुसार 10 मई तक शहर में कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी.

संयुक्त पुलिस आयुक्त का कहना है कि कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्रसरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना जरूरी है. इस दौरान त्योहारों के साथ कुछ प्रवेश परीक्षाएं भी हैं, इसलिए व्यवस्था प्रबंधन को लेकर सतर्क रहना जरूरी है.

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इन बातों को लेकर रहें सतर्क

  • 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन बैन रहेगा. यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर भी पाबंदी रहेगी. यह पाबंदियां 9 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.
  • बिना इजाजत जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है. साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक है.
  • बिना मास्क के घूमने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. कोरोना गाइडलाइन से जुड़े सभी नियमों का पालन करना इस दौरान जरूरी होगा. 
  • सार्वजनिक जगहों पर 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन है. 
  • सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर ग्रुप एडमिन की जवाबदेही मानी जाएगी.

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