Corona Update: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच Noida में लागू हुई धारा-144, 31 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 04, 2022, 08:48 AM IST

सांकेतिक तस्वीर

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा में धारा-144 लागू कर दी गई है. नोएडा में कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदिया जिले में 31 मई तक लागू रहेंगी.

डीएनए हिंदी: कोरोना (Corona) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सबसे ज्यादा केस दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सामने आ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा जिले में धारा-144 लागू कर दी  गई है. प्रशासन के आदेश के मुताबिक, कोरोना (Coronavirus) को लेकर जो पाबंदियां लागू की गई हैं, वे 31 मई तक लागू रहेंगी.

संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जो आदेश जारी किए हैं, उसके मुताबिक गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 31 मई तक धारा लागू रहेगी. मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है. 

यह भी पढ़ें- Covid-19: क्या दिल्ली में फिर आ सकती है कोरोना की भयंकर लहर?

धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थलों पर पूजा, नमाज पर रोक
इसके अलावा कुछ चीजों पर रोक भी लगा दी गई है. धारा-144 लागू होने की वजह से किसी भा तरह के धरना-प्रदर्शन करने की मनाही होगी. सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने या पूजा करने की भी इजाजत नहीं है. साथ-साथ परीक्षा के दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा. 

 

यह भी पढ़ें- Heatwave in India: क्या होगा अगर तापमान हो जाए 50 डिग्री, जिंदा बच पाएगा इंसान ?

प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना बैन होगा. बिना परमिशन लिए कोई भी दुकानदार ना तो लाउडस्पीकर बेच सकता है और ना ही किराए पर दे सकता है.

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.