डीएनए हिंदी: देश में बढ़ती कोविड-19 की महामारी के बीच UP Election 2022 और त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर (GautamBudh Nagar) में लागू धारा-144 के प्रावधान को अब 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके आदेश अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है और 10 फरवरी को जनपद में मतदान प्रस्तावित हैं. इसके चलते प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
स्थानीय प्रशासन का बड़ा फैसला
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इन 2 माह में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत अनेक त्योहार हैं. इस कारण जनपद में 1 फरवरी से 31 मार्च तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है. इस दौरान मास्क सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है.
कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधों के दौरान शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा खुले स्थल में शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो क्षेत्रफल के अनुसार 50 फ़ीसदी संख्या अनुमन्य होगी.
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चुनाव प्रचार के लिए सख्त नियम
वहीं कोविड को देखते हुए विधानसभा चुनावों को लेकर जारी आदेश के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक की अनुमति नहीं होगी और प्रत्याशी एक बार में काफिले में 5 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
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गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में, 6,946 COVID-19 मरीज ठीक हो चुके हैं जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 19,41,506 हो गई है. वहीं राज्य में 54,836 सक्रिय मामले हैं. पिछले 24 घंटों में 1.80 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है जबकि राज्य में अब तक 9.94 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण किए गए हैं.