डीएनए हिंदी: दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज (Service Charge) लेने पर लगी रोक को हटा दिया है. बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नई गाइडलाइन के जरिए होटल-रेस्टोरेंट में ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी. इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने सीसीपीए के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने बुधवार को NRAI याचिका पर सुनवाई करते हुए सीसीपीए के दिशा-निर्देशों पर रोक लगा दी. कोर्ट ने रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर कहा कि यह पसंद का मामला है. अगर आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो रेस्तरां या होटल में प्रवेश न करें. जस्टिस वर्मा ने कहा कि CCPA को इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है.
FHRAI ने कोर्ट में दिया ये तर्क
FHRAI की ओर से वरिष्ठ वकील सुमीत सेठी ने कोर्ट को बताया कि रेस्टोरेंट वूसेले गए सर्विस टैक्स का GST भुगतान करते हैं और सीसीपीए के पास इस तरह के दिशा-निर्देश पारित करने का अधिकार भी नहीं था. अगर बेची गई कीमत में सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाए तो भोजन की कीमत बढ़ जाएगी. इसका असर उस उपभोक्ता पर भी पड़ेगा जो ऑनलाइन ऑर्डर करता है. जबकि ऑनलाइन ऑर्डर करने वाल ग्राहक से रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं. सेठी ने कहा कि सर्विस चार्ज ऐसे ग्राहकों पर लागू होता है जो रेस्टोरेंट में आते हैं क्योंकि यह वेटर और बैंक एंड स्टाफ द्वारा दी गई सर्विस के लिए लिया जाता है.
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25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. कोर्ट की अगली सुनवाई तक CCPA के दिशा-निर्देशों पर अंतरिम रोक जारी रहेगी. साथ ही केंद्र, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सीसीपीए को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है. बेंच ने यह भी कहा कि रेस्टोरेंट को खाने के कीमत में सर्विस चार्ज को प्रमुखता से दिखाना होगा. इसके अलावा रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी पर सर्विस चार्ज नहीं लेंगे.
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4 जुलाई को जारी की थी गाइडलाइन
बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गाइडलाइन जारी की थी. सीसीपीए ने कहा था कि उपभोक्ताओं के 500 से ज्यादा शिकायतें मिली कि उनसे जबरन सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है.इसके बाद सीसीपीए ने उपभोक्ता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए और कहा कि कोई भी होटल और रेस्तरां जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता, ग्राहक चाहें तो स्वेच्छा से यह चार्ज अपने विवेक के आधार पर दे सकते हैं. अगर कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है. उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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