Delhi में मॉल, शॉप्स के खुलने-बंद होने का समय जान लें, सरकार ने जारी किए निर्देश

| Updated: Jan 07, 2022, 04:01 PM IST

malls opening time

दिल्ली में बेकाबू होते जा रहे Covid-19 केसों के बाद आज दुकानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. दुकानें अब ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी.

डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके तहत दुकानें, मार्केट, मॉल और कॉम्प्लेक्स को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इनके लिए नए निर्देश इस तरह से हैं: 

ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी दुकानें 
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, मॉल में गैर-जरूरी चीजों की दुकानें ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी. दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा. किसी क्षेत्र में एक दिन में एक ही अधिकृत साप्ताहिक बाजार लगाया जा सकेगा. इन बाजारों में बेचने वालों की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है. 

24 घंटे में निर्देश लागू करना होगा 
नए निर्देशों को लागू करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है. इसके तहत, सारे जिलाधिकारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को 24 घंटे में अपने क्षेत्र की दुकानों की संख्या देखकर, ऑड-ईवन नियम पर दुकानें खोलने की व्यवस्था लागू करनी है. 

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आज कोरोना के 17 हजार मामले आ सकते हैं 
देश भर में इस वक्त कोविड की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के मामले 17,000 तक पहुंचने की आशंका है. गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 15% के करीब थी जो आज बढ़कर 18% तक जा सकती है.