Shri Krishna Janmabhoomi: शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई पूरी, मथुरा कोर्ट का सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 26, 2022, 12:08 PM IST

मथुरा सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने सभी पक्षों को जल्द जवाब दाखिल करने को कहा है.

डीएनए हिंदीः मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) विवाद मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों द्वारा जवाब दाखिल होने के बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी. माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से कोर्ट में जमीन के कागजात जमा किए हए हैं.

हिंदू पक्ष की क्या मांग? 
हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल कर ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को देने का अधिकार किसी को भी नहीं है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि, हम अवैध समझौते को चुनौती दे रहे हैं. प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमारा है. हमने किसी मंदिर-मस्जिद या धार्मिक स्थल को चुनौती नहीं दी है. इस मामले में कुल चार प्रतिवादी हैं.

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क्या है मामला 
पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है. उसे वहां से हटाया जाना चाहिए. इस मामले में पिछले साल अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और जलाभिषेक का ऐलान भी किया था. मामला उसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.  

कोर्ट बोला- जल्द चाहते हैं मामले का हल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले का जल्द हल चाहता है.  सभी याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो तुरंत जवाब दाखिल करें. माना जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद इस मामले में सुनवाई हो सकती है. 

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