डीएनए हिंदी: सहारा ग्रुप (Sahara Group) के मुखिया सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत राय 'सहारा' (Subrata Roy Sahara) के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है. सुब्रत को कहा गया था कि वह शुक्रवार को कोर्ट में पेश हों. इसके बावजूद, कोर्ट में पेश न होने की वजह से उनके खिलाफ वॉरंट जारी कर दिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत राय (Subrata Roy) की ओर से दिए गए अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया. बता दें कि इस मामले में 2000 से ज्यादा निवेशकों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. अब हाई कोर्ट ने दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे सुब्रत राय को गिरफ्तार करके हाई कोर्ट में पेश करें.
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पेश ने होने के बाद जारी हुआ वॉरंट
हाई कोर्ट की ओर से सुब्रत राय को कहा गया था कि वह शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पेश हों. यह भी पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए वॉरंट जारी किया जाएगा.
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आपको बता दें कि सहारा कंपनी ने कई स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था. समय पूरा होने के बावजूद निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया है.
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