Karnataka Hijab Row : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, Kapil Sibal बोले- तुरंत हो सुनवाई

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 10, 2022, 01:42 PM IST

Supreme Court (Photo-PTI)

कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट से अपनी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है.  

डीएनए हिंदीः कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट से इस मामले को अपनी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है. मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) मामले पर सुनवाई कर रहा है और उसे इस पर सुनवाई करके फैसला करने की अनुमति देनी चाहिए.

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याचिका में क्या कहा गया
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने मामले की सुनवाई 9-जजों की पीठ द्वारा कराने का अनुरोध किया. सिब्बल ने कहा 'दिक्कत यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं. लड़कियों पर पथराव हो रहा है. यह विवाद पूरे देश में फैल रहा है.' उन्होंने कहा कि वह मामले पर कोई आदेश नहीं चाहते, केवल यह चाहते हैं कि सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया जाए. इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, 'हम इस पर गौर करेंगे.'

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कर्नाटक हाईकोर्ट कर रहा सुनवाई
दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने मामले पर गौर करने के लिए बुधवार को एक पूर्ण पीठ का गठन किया था. न्यायमूर्ति अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी इस पीठ का हिस्सा हैं. 

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