डीएनए हिंदी: आईपीएल (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी (Lalit Modi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना पर बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया था. इसके बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को ललित मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया. बिना शर्त माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को बंद कर दिया है जिसे ललित मोदी के लिए राहत माना जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ललित मोदी न्यायपालिका की छवि को खराब करने वाली ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे. ललित मोदी ने पिछले मंगलवार को बिना शर्त माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले ट्वीट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया था जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है.
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ललित मोदी ने मांग ली माफी
इस मामले में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर एक हलफनामे पर बात की. इस हलफनामे में ललित मोदी ने कहा कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी तरह से "अदालत या भारतीय न्यायपालिका की ''महिमा या गरिमा" के साथ असंगत हो, या कोर्ट को ठेस पहुंचे.
अपने इस हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम बिना शर्त माफी स्वीकार करते हैं. हम प्रतिवादी (मोदी) को याद दिलाते हैं कि भविष्य में उनकी ओर से ऐसा कोई भी प्रयास, जो भारतीय न्यायपालिका और अदालतों की छवि को धूमिल करने जैसा होगा, को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा."
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कोर्ट की कार्यवाही बंद
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हम खुले दिल से बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अदालत हमेशा माफी में विश्वास करती है, खासकर तब जब माफी बिना शर्त और दिल की गहराई से दी जाती है... माफी स्वीकार करते हुए हम वर्तमान कार्यवाही को बंद कर देते हैं."
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ललित मोदी पर भ्रष्टाचार कर देश छोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं. इसको लेकर लगातार भारतीय एजेंसियां यूके से मोदी के प्रत्यर्पण के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई थी. हालांकि इस मामले में अभी भारतीय पक्ष को खास कामयाबी नहीं मिली है.
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