'ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध,' SC से केंद्र सरकार को झटका

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 11, 2023, 03:44 PM IST

संजय कुमार मिश्रा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार का फैसला कानूनी तौर पर गलता है लेकिन वह जुलाई 31 तक अपना कार्यकाल पूरा सकते हैं.

डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार का आदेश देने वाला फैसला कर दिया है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द किया है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन की पुष्टि की है. केंद् सरकार को सीबीआई प्रमुख और ईडी निदेशक के कार्यकाल को उनके अनिवार्य दो साल से ज्यादा तीन साल तक बढ़ाने की शक्ति मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है. सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये संशोधन सही हैं. अदालत ने कहा कि जनहित में और लिखित कारणों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों को विस्तार दिया जा सकता है.

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की तीन न्यायाधीशों की बेंच ने संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में हालिया संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की.

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याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले शामिल हैं. पीठ ने मई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

संजय कुमार मिश्रा कौन हैं?

1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2020 में समाप्त होने वाले दो साल के ईडी के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था. उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था.कॉमन कॉज नाम के एक NGO ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

किस बात को लकेर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं याचिकाएं?

सितंबर 2021 में एक फैसले में कोर्ट ने सेवा विस्तार की इजाजत दी थी, जो करीब दो महीने में खत्म होने वाला था. कोर्ट ने कहा था कि अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता. 15 नवंबर, 2021 को, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले सीवीसी अधिनियम और डीएसपीई अधिनियम में संशोधन किया.

इस संशोधन को सरकार को सीबीआई, ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को उनके दो साल से अधिक तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने की इजाजत मिल गई. हर साल सेवा विस्तार एक-एक साल होता रहा, जिसे लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थीं. 

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याचिका दायर करने वाले प्रमुख लोगों में रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और महुआ मोइत्रा शामिल हैं. संजय कुमार मिश्रा को संशोधन के जरिए नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का सेवा विस्तार मिला. बीते साल नवंबर में उनके कार्यकाल को एक अधिसूजना के जरिए नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था.

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