Swati Maliwal Assault Case: आरोपी Bibhav Kumar की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, Atishi ने उठाए Delhi Police पर सवाल

कुलदीप पंवार | Updated:May 18, 2024, 06:54 PM IST

Swati Maliwal Assault Case: आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में मारपीट की गई थी. इस मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है.

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुशील अनुज त्यागी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है. विभव कुमार के वकीलों ने उनके ऊपर लगे आरोपों को जमानत योग्य बताते हुए उनके लिए अग्रिम जमानत की मांग की है. वकीलों ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाकर विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है. उधर, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट को बताया है कि विभव कुमार के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने मुकदमा दर्ज कराया है. यह महिला सांसद के साथ मारपीट का गंभीर मामला है. इस मामले में विभव कुमार को 4.15 बजे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के यह जानकारी देने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गया है. इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो गई है और इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है. उधर, विभव कुमारी की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप की प्रवक्ता ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है.

स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं बिभव कुमार पर मारपीट के आरोप

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके अपने साथ मारपीट की शिकायत की थी. उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में उनके पीए विभव कुमार द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस मामले में 16 मई की रात को विभव FIR दर्ज हुई थी. इसके बाद 17 मई को मुख्यमंत्री आवास से फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए थे और सीन रिक्रिएट करके देखा था. 17 मई की देर रात विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के क्रॉस FIR दर्ज करने के लिए ईमेल से शिकायत भेजी थी. 

शुक्रवार को थाने लाया गया था विभव, जहां पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार

अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार शुक्रवार को स्वाति मालीवाल की FIR के मामले में दिल्ली के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था. थाने लाकर उससे पूछताछ की गई और बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसी दौरान विभव की तरफ से उसके वकीलों ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर दोपहर करीब 3 बजे सुनवाई शुरू की गई.

विभव के वकीलों ने दी कोर्ट को ये जानकारी

विभव की तरफ से पेश वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को दोपहर 12 बजे से थाने में बैठाकर रखा गया है. पुलिस उनके द्वारा दी गई जवाबी शिकायत पर बयान दर्ज करने की बात कहकर उन्हें थाने लेकर आई थी. उनकी गिरफ्तारी की आशंका है. विभव के खिलाफ IPC 308 के अलावा अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें कोई भी धारा ऐसी नहीं है, जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा की संभावना है. सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके बाद पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने विभव की गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट को दी. यह जानकारी मिलने पर कोर्ट ने याचिका को निष्प्रभावी बताते हुए खारिज कर दिया है.

आतिशी ने लगाए हैं ये आरोप

विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आप की प्रवक्ता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. आतिशी ने कहा,' आज विभव कुमार को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए सीएम आवास से लेकर गई है. इसके बाद ही मीडिया में उनकी गिरफ्तारी और थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी की खबर चलनी शुरू हो गई थी. दोपहर 3.15 बजे विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होती है और जब पुलिस को लगा कि वो कोर्ट में कमजोर है. कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली है, तो पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है. यह कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह खेल बनाना है.' 

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