Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की राजनीति लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के मतदान से ऐन पहले गर्माई हुई है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने मुख्यमंत्री आवास में अपने साथ मारपीट के तीन दिन बाद आखिरकार पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की टीम गुरुवार को स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी. करीब 4.35 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने मालीवाल से पूरे मामले की जानकारी ली. इसी दौरान मालीवाल ने लिखित शिकायत दी है, जिसकी जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करेगी. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है. उसके आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से भी पूछताछ की जा सकती है.
स्वाति ने बताया है पुलिस को पूरा घटनाक्रम
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के सरकारी आवास पहुंची. टीम में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाह और एडिशनल DCP नॉर्थ अंजीता शामिल थे. दोनों ने 13 मई की घटना को लेकर उनसे पूरी जानकारी ली. मालीवाल का ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड किया गया है. करीब 4.35 घंटे तक पुलिस टीम मालीवाल के आवास के अंदर रही. इस दौरान मालीवाल ने उन्हें 13 मई को घटी एक-एक घटना के बारे में बताया. मालीवाल ने यह भी बताया है कि किन हालात में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के अंदर से पुलिस कंट्रोलरूम फोन किया था.
पुलिस कमिश्नर को दी गई है पूरी घटना की ब्रीफिंग
दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक, पुलिस टीम ने स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज करने के बाद इस बारे में पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को ब्रीफ किया है. सोर्सेज ने मालीवाल द्वारा पुलिस टीम को लिखित शिकायत सौंपने की भी पुष्टि की है. हालांकि उनका कहना है कि शिकायत में क्या लिखा गया है, इसे अभी साझा नहीं किया जा सकता है. सोर्सेज के मुताबिक, फिलहाल इतना बताया जा सकता है कि मालीवाल ने 13 मई की पूरी घटना की जानकारी टीम को दी है.
अब आगे क्या करेगी पुलिस
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्वाति मालीवाल से मिली ढाई पेज की लिखित शिकायत पर दिल्ली पुलिस कानूनी सलाह ले रही है. शिकायत फिलहाल विभव कुमार के ही खिलाफ है, लेकिन जांच में मिले सबूतों के आधार पर अन्य लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं. कानूनी सलाह के आधार पर ही पुलिस आगे एक्शन लेगी. बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी. सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज होगी, जिसमें मारपीट, धमकी या बदसलूकी जैसी बातों को ध्यान में रखकर IPC की धारा 323, 506, 509 के तहत आरोप दर्ज होंगे, जबकि स्वाति ने यदि शारीरिक शोषण या गलत तरीके छूने की शिकायत की होगी तो IPC की धारा 354 भी FIR में जोड़ी जाएगी.
अभी विभव को बुलाया जाएगा, बाद में केजरीवाल के भी होंगे बयान
दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ हैं. इस कारण विभव कुमार को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास में घटनास्थल होने के कारण वहां जाकर भी जांच करेगी. साथ ही घटना के वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस समय घर के अंदर ही थे, इस कारण दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करने के बाद बयान दर्ज करेगी.
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