Tajinder Singh Bagga को बड़ी राहत, 5 जुलाई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 10, 2022, 02:02 PM IST

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा. (फाइल फोटो)

तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 5 जुलाई तक पुलिस अरेस्ट पर रोक लगा दी है.

डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को पुलिस अब 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. गिरफ्तारी वारंट मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

कोर्ट ने तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट अब समर वैकेशन के बाद पूरे मामले की सुनवाई करेगा.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ तौर पर कहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए. पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 10 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. 

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तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का मुद्दे पर जमकर सियासत हुई थी. दिल्ली बीजेपी के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

क्यों गिरफ्तार हुए थे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा?

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे जिसकी वजह से दुश्मनी भड़कने की आशंका थी. उनके खिलाफ धमकी देने का भी आरोप था. मोहाली एक स्थानीय नेता सनी अहलूवालिया ने शिकायत दर्ज कराई थी. शनी अहलूवालिया आम आदमी पार्टी (AAP) नेता हैं.

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1 अप्रैल को दर्ज की गई FIR में 30 मार्च की तेजिंदर बग्गा की टिप्पणी का जिक्र है जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी.

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किन आरोपों के तहत दर्ज हुआ है केस?

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता (IPC) की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था.  तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जब पंजाब पुलिस, पंजाब ले जा रही थी तभी हरियाणा में पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया था. हरियाणा से दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को लेकर वापस दिल्ली आ गई थी.

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