डीएनए हिंदी: शिक्षक घोटाला मामले में ममता सरकार की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को स्कूल सर्विस कमिशन में हुए कथित भर्ती घोटाले में सीबीआई (CBI) जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया था. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कठघरे में हैं.’
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हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को दिया था CBI जांच का आदेश
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगेगी. उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल एसएससी ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी.
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हाईकोर्ट ने इस मामले में लिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और तीन निरीक्षकों को SIT में शामिल करने का निर्देश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने डीएसपी और एक निरीक्षक को टीम से हटाए जाने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के तहत इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की पहले से ही जांच कर रही है.
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