डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर भिड़ गए हैं. उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है. शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपराधिक धमकी दी है.
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद से उन्हें कई परेशान करने वाले और मनगढ़ंत मामलों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार उनके और उनके राजनीतिक दल के सदस्यों के प्रति दुर्भावना और नफरत को बढ़ावा दिया है.
क्यों पुलिस के पास पहुंचे शुभेंदु अधिकारी?
शुभेंदु अधिकारी ने यह शिकायत गुरुवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी के भाषण के खिलाफ दी है. ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर उनके राजनीतिक दल के चार विधायकों को जेल भेजा जाता है, तो वह हत्या के आरोप में विपक्षी दल के आठ व्यक्तियों को जेल में भेजेंगी.
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ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं. ममता ने भरोसा जताया है कि यही एजेंसियां 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी को निशाना बनाएंगी क्योंकि केंद्र में सरकार तीन महीने और चलेगी.
ममता बनर्जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में टीएमसी नेताओं को पकड़ा जा रहा है. उन्होंने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. ममता बनर्जी ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हममें से चार को गिरफ्तार करेंगे, तो हम आप में से आठ को गिरफ्तार करेंगे.
बीजेपी का आरोप, भड़काऊ है ममता का भाषण
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भाषण को भड़काऊ और डराने वाला बताया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान निराधार हैं. जिन आरोपों में ममता बनर्जी फंसाने की बात कह रही हैं, उनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इस तरह के निराधार तरीके से, परिणाम कल्पना से कहीं अधिक बड़े होंगे.
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ममता बनर्जी पर शुभेंदु ने लगाए हैं कौन से आरोप
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ 182 (झूठी सूचना), 194 (झूठे सबूत), 195ए (धमकी देना) सहित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का जिक्र करते हुए FIR दर्ज करने की पुलिस से अपील की है. उन्होंने ममता बनर्जी और घटना में शामिल अन्य लोगों के FIR दर्ज करने की अपील की है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ उकसावे, IPC की धारा 211 (चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप), 203 (किसी अपराध के संबंध में गलत जानकारी देना), 505 (II) (शत्रुता, नफरत पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान, वर्गों के बीच दुर्भावना) और 506 लगना चाहिए.
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