डीएनए हिंदी: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. सजा माफ करने को लेकर दायर एक याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साल 2019 के मानहानि से जुड़े इस केस में राहुल गांधी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है. मौजूदा सजा के मुताबिक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
अब राजनीतिक गलियारों में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. शुक्रवार को आए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब लोग यह जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास क्या कानूनी विकल्प हैं. राहुल गांधी को किस अदालत से न्याय की उम्मीद है.
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा क्या है?
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेशन कोर्ट के फैसले में ऐसा कोई सही आधार नहीं है जिसकी वजह से सजा को रद्द कर दिया जाए. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि सेशन कोर्ट का सजा पर रोक न लगाने का फैसला न्यायोचित है.
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अब क्या हैं राहुल गांधी के पास कानूनी विकल्प?
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल अरुण मिश्र के मुताबिक अगर गुजरात हाई कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगा दी जाती तो राहुल गांधी, सांसद पद पर बहाल हो जाते. अब उनके पास केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है.
एडवोकेट हर्षिता निगम ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट के अलावा राहुल गांधी के पास दूसरे कोई कानूनी विकल्प नहीं हैं. उन्हें जल्द से जल्द सही तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 136 में ऐसा प्रावधान है, जिसके मुताबिक, अगर हाई कोर्ट से भी मामला खारिज हो जाए तो मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जा सकता है.'
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सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे राहुल गांधी
गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि अब पार्टी, सु्प्रीम कोर्ट का रुख करेगी. महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेगी. राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि देश की शीर्ष अदालत से उन्हें राहत मिलेगी.
...तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी
अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखती है तो राहुल गांधी 2 साल की कैद काटेंगे और 8 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. गुजरात सेशन कोर्ट ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की कैद होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है. अब अगर निचली कोर्ट का आदेश रद्द नहीं होता है तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.
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