डीएनए हिंदी: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुए कथित घोटाले में संजय सिंह का भी नाम सामने आया है. शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. स्पेशल जज एमके नागपाल ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की.
गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. संजय सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं.
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क्यों बार-बार खारिज हो रही जमानत याचिका
ईडी ने संजय सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
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क्या हैं ED के आरोप?
ED ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ पहुंचा है. संजय सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. (इनपुट: भाषा)
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