डीएनए हिंदी: Delhi में Omicron के बढ़ते मामलों को देखकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट की घोषणा कर दी है. इसके तहत अब मॉल, मल्टीप्लेक्स, असेंबली, बार, रेस्टोरेंट वगैरह पर पाबंदी लगेगी. येलो अलर्ट के तहत कहां कौन सी पाबंदी लगेगी, जान लें.
क्यों लगता है येलो अलर्ट
लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत होने पर येलो अलर्ट लगता है. इसके अलावा, लगातार 7 दिनों तक 1500 से अधिक या फिर औसत 500 ऑक्सिजन बेड अस्पतालों में भरे रहने पर भी येलो अलर्ट लगाय जा सकता है. दिल्ली में ओमिक्रोन के 160 से ज्यादा मामले हैं.
दिल्ली में क्या बंद, क्या खुला सब जानें यहां...
1)कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेंगी,
2) दिल्ली सरकार के ऑफिस में ए ग्रेड 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ, प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ के आने की अनुमति.
3) दुकानें ऑड-इवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी.
4) ऑड ईवन बेस पर मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे
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5) हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही खुल सकती है.
6) रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे
7) पब्लिक पार्क खुलेंगे, होटल खुलेंगे, बार्बर शॉप खुली रहेंगी.
8) सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्वेट हाल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.
9) दिल्ली मेट्रो और बसों में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे. खड़े होकर जाने की इजाजत नहीं रहै.
10) नाइट कर्फ्यू रात दस से सुबह 5 तक लागू रहेगा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. इसके अलावा,
ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी- कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में 2 सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में 11 सवारी के जाने की अनुमति है.
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