Uttar Pradesh News: योगी आदित्यनाथ ने दिया वाहन मालिकों को तोहफा, पिछले 5 साल में कटे सभी ट्रैफिक चालान माफ, पढ़ें पूरी बात

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jun 09, 2023, 11:52 PM IST

Uttar Pradesh Traffic Challan Relief (File Photo)

UP News: उत्तर प्रदेश में सरकर ने उन सभी ट्रैफिक चालान को रद्द कर दिया है, जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए काटे गए थे और फिलहाल विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं.

डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh Traffic Challan- उत्तर प्रदेश में करोड़ों वाहन मालिकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अनूठा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने उन सभी ट्रैफिक चालान को निरस्त करने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर काटे गए थे और फिलहाल कोर्ट में लंबित हैं. इसके लिए प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्र भूषण सिंह ने सभी RTO अफसरों को आदेश भी जारी कर दिया है. इसे राज्य सरकार का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इन चालान के लागू होने से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलना था.

कोर्ट से लंबित मुकदमों की ली जाएगी सूची

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने RTO अफसरों को भेजे आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गए सभी चालान का ब्योरा जुटाया जाए. इसके बाद संबंधित कोर्ट से इन चालान के लंबित मुकदमों की सूची ली जाए. इसके बाद सभी लंबित चालान परिवहन विभाग के पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं. 

2 जून 2023 से लागू की गई है व्यवस्था

शासन की ओर से सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि निरस्त किए जा रहे सभी चालान ई-चालान पोर्टल से हटा दिए जाएं. यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से लागू की जा रही है, जिसमें पुराने लंबित चालान निरस्त करने की व्यवस्था दी गई है. 

नोएडा के किसानों ने छेड़ रखा था आंदोलन

ई-चालान से सबसे ज्यादा परेशान नोएडा के किसान हो रहे थे. इन किसानों ने ऐसे चालान निरस्त करने की मांग के साथ धरना भी शुरू कर रखा था. पूरे नोएडा में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण ऐसे चालान बड़ी संख्या में कटे थे. अब योगी सरकार के इन चालान को निरस्त करने से इन किसानों के साथ ही पूरे प्रदेश में करोड़ों लोगों का राहत मिलने जा रही है. 

1 जनवरी, 2022 से कटे चालानों का भरना होगा जुर्माना

योगी सरकार ने चालान निरस्त करने की राहत केवल 31 दिसंबर, 2021 तक के मामलों में ही दी है. इसके बाद यानी 1 जनवरी, 2022 से प्रदेश में जितने भी चालान कटे हैं, उनके वाहन स्वामियों को जुर्माना जमा कराना ही होगा. इसके लिए यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कार या वाहन का नंबर डालकर चालान की जांच की जा सकती है और वहीं पर जुर्माना भी जमा कराया जा सकता है.

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