Yogi Adityanath के यूपी की तर्ज पर चला Rahul Gandhi की Congress का हिमाचल, ढाबे-ठेले के नाम को लेकर किया ये ऐलान

Written By कुलदीप पंवार | Updated: Sep 25, 2024, 04:25 PM IST

Street Vendor Name Policy in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य में सभी होटल-रेस्टोरेंट और खाने-पीने के ठेले लगाने वालों को अपनी नेमप्लेट लगाने का फरमान जारी किया है.

Street Vendor Name Policy in Himachal Pradesh: उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-ठेले और होटल-रेस्टोरेंट पर उनके मालिकों के नाम-पते लिखे जाने के फरमान पर विवाद अभी चल ही रहा है, लेकिन यूपी की भाजपा सरकार के इस नियम को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी फॉलो कर लिया है. हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपने राज्य में यह नियम लागू कर दिया है. हिमाचल सरकार ने बुधवार (25 सितंबर) को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी होटल-रेस्टोरेंट और फास्टफूड के ठेले लगाने वालों को उसके मालिक, संचालक और प्रबंधक के नाम-पते वाले बोर्ड लगाने होंगे. इस आदेश को पारदर्शिता और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने की कवायद के तहत जारी किया गया है. विक्रमादित्य सिंह ने योगी आदित्यनाथ के फोटो वाली एक फेसबुक पोस्ट भी अपलोड की है, जिसमें इस आदेश की जानकारी सभी के साथ साझा की गई है.

क्या है हिमाचल प्रदेश की नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में

  • हिमाचल प्रदेश सरकार की नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बुधवार को जारी की गई है, जिसमें होटल-रेस्टोरेंट और रेहड़ी-ठेले वालों के लिए आईडी कार्ड रखना अनिवार्य किया गया है. इस पॉलिसी के तहत निम्न नियम लागू होंगे-
  • हर वेंडर को अपने फोटो वाला आईडी कार्ड हमेशा साथ रखना होगा.
  • होटल-रेस्टोरेंट, फास्टफूड के ठेले व दुकान पर अपनी नेमप्लेट लगानी होगी.
  • नेमप्लेट पर मालिक या संचालक और प्रबंधक का नाम-पता लिखना होगा.
  • वेंडर को अपना नाम-पते वाला आईडी कार्ड दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी उन्हें अपना आईडी कार्ड जारी करेगी.

विक्रमादित्य सिंह ने नई पॉलिसी की जानकारी देते हुए कही ये बात

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सरकार की नई पॉलिसी की जानकारी सभी को दी है. उन्होंने कहा,'आम लोगों ने खाने को लेकर कई तरह की चिंताएं और शंकाएं जाहिर की थी. इसी कारण हमने उत्तर प्रदेश जैसी नीति लागू करने का फैसला लिया. अब वेंडर्स के लिए अपने नाम-पते वाला आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है. दुकानदार व स्ट्रीट वेंडर को आईडी कार्ड दिखाना होगा. यह पॉलिसी शहरी विकास विभाग और नगर निगम की अहम बैठक में तैयार की गई है. इसका मकसद सभी जगह हाइजेनिक फूड की बिक्री सुनिश्चित करना है.'

योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ अपलोड की पोस्ट

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी सभी को चौंका दिया है. इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली खबर अपलोड की है. इसके साथ लिखा कि हिमाचल भी यूपी की तरह सभी रेस्टोरेंट और फास्टफूड ठेले पर उसके मालिक की नेमप्लेट लगाई जाएगी ताकि किसी को भी परेशानी ना हो. इसके लिए शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

यूपी में मंगलवार को जारी हुआ था आदेश

यूपी में सहारनपुर में होटल में रोटी बनाने वाले लड़के के उस पर थूकने और गाजियाबाद में जूस बेचने वाले द्वारा उसमें मानव मूत्र मिलाने की घटना सामने आई थी. इस पर हंगामा मचा हुआ है. इसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और खाने-पीने के ठेलों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के नाम-पते अनिवार्य रूप से लिखे जाने का आदेश दिया था. होटलों में शेफ और वेटर के लिए मास्क व दस्ताने पहनना और सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य किया गया है. खाने-पीने की चीजों में घृणित काम करते हुए पकड़े जाने पर सख्त सजा देने का भी आदेश दिया गया है.

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