डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के केस में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कश्यप के खिलाफ सभी FIR को बिहार ट्रांसफर कर दिया है. मनीष कश्यप पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप हैं. मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में कई मामले दर्ज हैं. अब इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार ट्रांसफर कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act, NSA) को चुनौती देने और FIR रद्द किए जाने वाली याचिका पर तमिलनाडु और बिहार राज्य के दोनों सरकार को नोटिस भेजा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते शुक्रवार को होगी.
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तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस केस में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “मनीष कश्यप ने फेक न्यूज फैलाया है. उसके 60 लाख फॉलोवर्स हैं. उसने सिर्फ पोस्ट ही नहीं किया बल्कि वह तमिलनाडु गया और वहां जाकर वीडियो बनाया. उसने दावा किया कि वहां बिहारियों को मारा जा रहा है. इस मामले में उसने फेसबुक पर एक बार नहीं बल्कि तीन बार पोस्ट किए थे."
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बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में केस चल रहे हैं. इस मामले में बिहार में 3 और तमिलनाडु में एनएसए समेत 6 मामले दर्ज हैं. कोर्ट को यह भी बताया गया कि मनीष कश्यप के खिलाफ 8 मामले पहले से ही लंबित हैं. ऐसे में जांच एजेंसियां मनीष कश्यप को स्वभावत: अपराधी बता रही है.
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