डीएनए हिंदी: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली वक्फ बोर्ड ( Delhi Waqf Board) में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को जमानत मिल गई है.
अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि IPC की धारा 409 लगाने के लिए सभी सामग्री गायब है. अभियोजन ने अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को निशाना बनाया. यह धारा किसी सरकारी कर्मचारी या बैंक, व्यापारी या एजेंट के क्रिमिल ब्रीच करने पर लगाई जाती है.
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कोर्ट में अमानतुल्लाह के वकील ने क्या दी थी दलील?
राहुल मेहरा ने कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है. उन्होंने कहा कि फंड का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है. फंड में घोटाले के बारे में वकील ने कहा कि ‘‘एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया.
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इन दलीलों का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अभी यह मामला जमानत देने के स्तर पर नहीं पहुंचा है. उन्होंने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह खान ने एजेंसी से झूठ बोला था कि उनका मोबाइल फोन खो गया है.
क्या है AAP विधायक पर आरोप?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. एसीबी ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ दर्ज मामले के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित तौर पर सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को भर्ती किया था.
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