डीएनए हिंदीः दिवाली पर होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार अलर्ट हो गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत त्योहार पर पटाखे (Firecracker) फोड़ने वाले को 200 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है. इतना ही पटाखे खरीदने और बेचते हुए पकड़े जाने पर भी तीन साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा. इस निर्देश पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होंगे.
कितना लगेगा जुर्माना
दिल्ली में पटाखे जलाने पर 200 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं इसे खरीदते और बेचने पर 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं दिल्ली में इन निर्देशों को सख्ती के लागू करने के लिए 408 दलों का गठन किया गया. बता दें कि सरकार ने पिछले साल दिल्ली में 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. पिछले दो साल से दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लागू है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
पटाखे जलाने पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इसे लेकर फैसला आया था. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली-एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे. हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है. इस पर से रोक नहीं हटेगी.
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