डीएनए हिंदीः समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आज़म खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद अभ उन्हें चुनाव आयोग से भी झटका लगा है. निर्वाचन आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) से हटा दिया है. अब आजम खान रामपुर उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे.
एसडीएम से की गई थी मांग
बीजेपी के रामपुर से प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और एसडीएम को चिट्ठी लिखकर आजम खाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि नियम के अनुसार आजम खान के मतदान का अधिकार वापस लिया जाना चाहिए और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत कार्रवाई की है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मतदाता सूची से नाम हटाने का आदेश जारी किया है.
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कोर्ट ने तीन साल की सुनाई थी सजा
आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया था. उन पर दोष सिद्ध हो चुका है. इसके बाद इसकी सदस्यता खत्म कर दी गई. एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजे पत्र में आकाश सक्सेना इसी का हवाला दिया है. उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि आजम खान सजायाफ्ता हैं इसलिए उनका नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके. आकाश सक्सेना की चिट्ठी के बाद यह एक्शन लिया गया है.
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