Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई जारी, मुस्लिम पक्ष के वकील रख रहे अपनी दलीलें

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 04, 2022, 03:00 PM IST

Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखने के बाद हिंदू पर अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा. 

डीएनए हिंदीः वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है. जिला जज अजयकृष्ण विश्वेश की अदालत में इस केस की मेरिट को लेकर सुनवाई हो रही है. आज कुल 49 लोग सुनवाई के दौरान मौजूद हैं. मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी दलीलें रखी जा रही हैं. बता दें कि कुल 52 बिंदुओं पर बहस होनी है. 

बता दें कि करीब एक महीने बाद इस मामले को कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है. मुस्लिम पक्ष की ओर से शृंगार गौरी के मूल वाद को खारिज करने के लिए दलीलें पेश की गईं थी. इस मामले में सुनवाई दीवानी न्यायालय बंद होने के कारण टाल दी गई थी. कोर्ट आज ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत मामले की सुनवाई कर रहा है.  

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इससे पहले 26 मई को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने वादी महिलाओं की ओर से दाखिल दावे को विरोधाभासी बताते हुए करीब 12 बिंदुओं पर दलील दी थी. अदालत ने सुनवाई 30 मई तक टाल दी थी.  30 मई को प्रतिवादी अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने 1937 के दीन मुहम्मद केस का जिक्र करते हुए वाद खारिज करने का तर्क दिया था. दूसरी तरफ शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के दर्शन-पूजन संबंधी वाद में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही का वीडियो फुटेज लीक होने में कार्रवाई की मांग संबंधी वादी महिलाओं समेत कई लोगों की अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है.   

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क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11?
कोर्ट को इस मामले में केस की मेरिट पर फैसला करना है. कोर्ट यह तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुनवाई के लायक है कि या नहीं. वादी पक्ष द्वारा जो मांग की जा रही है क्या वह कोर्ट के दायरे में आती है, इस पर कोर्ट को फैसला करना है. यह मामला कोर्ट के दायरे में नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले को सुनने से ही इनकार कर सकता है. 

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