IIT की छात्रा से छेड़छाड़ में दबोचा गया IAS ऑफिसर, पुलिस कर रही पूछताछ

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 05, 2022, 06:57 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

झारखंड के खूंटी में इंटर्नशीप पर आई एक IIT की छात्रा के साथ छेड़खानी के चक्कर एक IAS ऑफिसर को हिरासत में लिया गया है. इस अफसर का नाम है सैयद रियाज अहमद...

डीएनए हिन्दी: झारखंड के खूंटी में इंटर्नशीप पर आई एक IIT की छात्रा के साथ छेड़खानी के चक्कर एक IAS ऑफिसर को हिरासत में लिया गया है. इस अफसर का नाम है सैयद रियाज अहमद. सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने  सोमवार की रात हिरासत में ले लिया. अहमद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं. यह जानकारी झारखंड पुलिस ने दी.

खूंटी के एसपी अमन कुमार ने बताया, ‘हिमाचल प्रदेश के IIT से इंटर्नशिप के लिए आई एक छात्रा के साथ 2 जुलाई को अपने आवास पर जोर-जबरदस्ती करने करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात एसडीएम और भारतीय प्राशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी सैयद रियाज अहमद को सोमवार की रात हिरासत में ले लिया गया.’ उन्होंने बताया कि अधिकारी से पूछताछ की जा रही है. कुमार ने बताया कि आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उसने शनिवार 2 जुलाई को अपने आवास पर पीड़िता का चुम्बन लिया और फिर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने बताया कि अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में यहां आये आईआईटी की छात्र-छात्राओं को एसडीएम रियाज अहमद ने अपने आधिकारिक आवास पर एक जुलाई को पार्टी में बुलाया था. 

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पीड़ित छात्रा के अनुसार रात भर चली पार्टी के बाद जब वह अपने अन्य साथियों के साथ 2 जुलाई की सुबह एसडीएम आवास से निकलने वाली थी तो अकेले होने का फायदा उठाकर आईएएस अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से बदतमीजी की. छात्रा ने घटना की सूचना स्थानीय महिला थाना में दी लेकिन सोमवार शाम को पीड़िता के बयान पर एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और देर रात ही रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. 

एसपी ने बताया कि पीड़िता समेत आईआईटी की आठ छात्राएं कई अन्य छात्रों के साथ इन दिनों खूंटी में इंटर्नशिप के लिए आई हुई हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम एसडीओ आवास में इन प्रशिक्षुओं के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की गई थी जिसके बाद यह घटना हुई. उन्होंने बताया कि एसडीएम रियाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने खूंटी की महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी में जमानती धाराएं ही लगायी गयी हैं. पुलिस पीड़िता की मेडिकल कराकर धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज करा रही है. कुमार ने बताया कि अपनी शिकायत में छात्रा ने अन्य लोगों की भी चर्चा की है लिहाजा पुलिस उनके भी बयान दर्ज कर रही है और मामले में पूछताछ की प्रक्रिया जारी है. 

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