डीएनए हिंदी: जम्मू-कश्मीर में रहने वाले बीयर पीने के शौकीन लोगों को लिए गुड न्यूज है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में प्रशासनिक परिषद (Administrative Council) ने सोमवार को बीयर समेत अन्य रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की डिपार्टमेंटल स्टोर पर बिक्री को मंजूरी दे दी. प्रशासनिक परिषद की इस बैठक में उपराज्यपाल और उनके सलाहकार राजीव राय भटनागर के साथ ही जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार भी शामिल थे.
बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर और रेडी टू ड्रिंक बेचने के लिए लाइसेंस जेकेईएल -2 ए को मंजूरी दे दी गई है. ऐसा जम्मू-कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और उत्पाद नीति, 2023-24 में उदार प्रावधानों के तहत किया गया है.
ये भी पढ़ें- नफरत भरे भाषणों पर आई याचिका तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'आप सही हैं, खराब हो रहा है देश का माहौल'
साथ में शामिल होंगी ये शर्तें
बीयर और अन्य रेडी टू ड्रिंक पदार्थों की बिक्री करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.
- एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर न्यूनतम 1200 वर्ग फुट के क्षेत्र में बना हो.
- जम्मू और श्रीनगर शहरों में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार हो और अन्य शहीर इलाकों में 2 करोड़ रुपये का कारोबार होना चाहिए.
- 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर अपने हर स्टोर के लिए अलग लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं.
- नए खुले डिपार्टमेंटल स्टोर इस योजना में शामिल नहीं होंगे. कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोरी आवेदन की तारीख से कम से कम 12 महीने पहले खुला होना जरूरी है.
ये भी पढ़ें- Weather: इन राज्यों में आज भी होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
इन 6 चीजों की बिक्री भी होगी जरूरी
इस योजना में शामिल होने के लिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर को इन 6 श्रेणियों से जुड़े सामान की बिक्री करना भी जरूरी होगा. इनमें किराना, पैकिंग फूड, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम, घरेलू सामान, बर्तन-रसोई के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टेशनरी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शामिल हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर