Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब, कही ये बात

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 16, 2022, 01:29 PM IST

सुप्रीम कोर्ट

Supreme court hearing on bulldozer action: अगली सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का समय दिया गया है. 3 दिन में यूपी सरकार हलफनामा दायर करेगी.

डीएनए हिंदी: Bulldozer Action पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है. 
बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है. इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी. अभी बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगेगी. इस मामले में यूपी सरकार तीन दिन में हलफनामा दायर करेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उठे बवाल में जिन प्रदर्शनकारियों का नाम सामने आया था उनके खिलाफ यूपी प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया था. इसी के खिलाफ जमीयत उलेम ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी.  इसी पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी.

क्या था Bulldozer Action का मामला
भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा की पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भी यूपी समेत कई राज्यों में हिंसाजनक प्रदर्शन हुए थे. इसमें कई लोगों का नाम सामने आया और इस पर यूपी प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लेना शुरू कर दिया. इसके तहत कथित आरोपियों के घर ढहाए गए. इसी मामले में जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.

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जमीयत उलेमा हिंद ने दी थी याचिका
याचिका में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर पश्चिम दिल्ली में हो रहे इसी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के आदेश दिए हुए थे. बता दें कि आज जस्टिस ए.एस.बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी. जमियत की तरफ से इस मामले में सीनियर एडवोकेट नित्य रामकृष्णन दलीलें पेश करेंगे. 

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जावेद पंप के घर चला था बुलडोजर
रविवार को जिला विकास प्राधिकरण ने प्रयागराज में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त कर दिया था. बताया गया था कि इमारत के कुछ हिस्सों का निर्माण अवैध रूप से किया गया था और वह मई में इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए थे. हालांकि इसके बाद यह तथ्य भी सामने आया कि यह घर जावेद के नहीं उसकी पत्नी के नाम पर था. 

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