Madhya Pradesh: मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश होंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, भाजपा पर लगाए थे गंभीर आरोप

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 20, 2022, 05:47 PM IST

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Madhya Pradesh के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अगस्त 2019 में भाजपा और आरएसएस पर लगाया था ISI के जासूस होने का आरोप, अधिवक्ता ने किया मानहानि का केस.

डीएनए हिंदीः मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) से एक बड़ी खबर सामने आयी है. जहां मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को  23 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय ने आदेश दिए हैं. मामला मानहानि से जुड़ा हुआ है. दिग्विजय सिंह ने 2019 में भाजपा और बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे.

दिग्विजय सिंह का भाजपा और आरएसएस पर आरोप

जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर 2019 को अधिवक्ता अवधेश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. अवधेश का आरोप था कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारवार्ता में कहा था कि भाजपा (BJP) और आरएसएस (RSS) के कार्यकर्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी करते हैं. अवधेश के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी का काम गैर मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं.

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अधिवक्ता अवधेश ने दर्ज कराया मानहानि का केस

बता दें कि अधिवक्ता अवधेश ने कोर्ट में एक सीडी भी पेश की थी. अवधेश ने अपने तीन साथियों के साथ शपथ पत्र पर दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 11 जनवरी 2020 को इसे खारिज कर दिया था. अब फिर से अधिवक्ता अवधेश ने अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी के आदेश को चुनौती देते हुए जेएमएफसी (JMFC) कोर्ट में इस मामले में रिवीजन फाइल की है.

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अधिवक्ता अवधेश ने संगठन का कार्यकर्ता और बीजेपी (BJP) का आमंत्रित सदस्य होने को अपना आधार बनाकर फिर से रिवीजन फाइल की है. इस मामले में जेएमएफसी (JMFC) कोर्ट ने दिग्विजय के विरुद्ध भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें आरोपी बनाकर 23 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं.

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