Morbi Bridge Collapse: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस, 8 दिन में मांगी रिपोर्ट

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 07, 2022, 01:56 PM IST

Morbi bridge collapse: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग को 14 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

डीएनए हिंदी: गुजरात के मोरबी पुल हादसे (Morbi bridge collapse) में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है. अदालत ने 14 नवंबर तक इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मोरबी में ब्रिटिश काल का ‘सस्पेंशन ब्रिज’ 30 अक्टूबर को टूट कर गिर गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी.

गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की बेंच ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, राज्य मानवाधिकार आयोग, गृह विभाग, शहरी आवास और मोरबी नगर पालिका को नोटिस जारी किया है और मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया.

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हाईकोर्ट ने 14 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव से अगले सोमवार तक मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है. राज्य के मानवाधिकार आयोग को भी 14 नवंबर तक मामले पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया है.

(PTI इनपुट के साथ)

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