डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हिंसा (Muzaffarnagar Violence) से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मंगलावर को विधायक समेत 12 आरोपियों को 2-2 साल की साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत में की गई.
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी विधायक ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की. जिसे कोर्ट नें स्वीकार करते हुए विधायक को जमानत दे दी. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में 15 लोगों को बरी कर दिया है, जिसमें शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैजल और धीरज शामिल हैं. इनमें एक आरोपी सतीश की मौत हो चुकी है.
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बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा
कोर्ट ने इस मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें खतौली से बीजेपी विधायक सिंह सैनी, मुकर्रम, नूर , फारूक, धर्मवीर, दीपक, सोनू, रोहतास , दीपक, सलेक चंद और रविंदर प्रदीप शामिल हैं. कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए 2-2 साल की जेल और 10-10 जुर्माना देने की सजा सुनाई है.
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अगस्त 2013 में भड़की थी हिंसा
गौरतलब है कि दो लोगों की हत्या के बाद अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़क गई थी. इस मामले में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ थाना जानसठ में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस इनके खिलाफआईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353 और 336 के तहत केस दर्ज किया था. जिसमें विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य 15 की मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई थी.
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