डीएनए हिंदी: दिल्ली से सटे नोएडा में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं. इसको लेकर विवाद भी बढ़ रहा है . ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब नोएडा अथॉरिटी ने कठोर कदम उठाया है. नोएडा प्राधिकरण की शनिवार को 207वीं बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है कि कुत्ता पालने पर मालिक को उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
नोएडा प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के मुताबिक, पालतू कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी भी उसके मालिक की होगी. इसके अलावा अगर पेट डॉग किसी को काट लेता है तो इस अप्रिय घटना के लिए जानवर के मालिक पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी वही उठाएगा.
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31 जनवरी 2023 तक करवाएं रजिस्ट्रेशन
प्राधिकरण ने कहा कि अप पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा. 1 मार्च 2023 से कानून लागू हो जाएगा. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन का समय तय किया गया है. इसके लिए जानवरों के मालिक नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर जाकर अपने जानवर का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया गया तो मालिकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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कुत्ते का Vaccination कराना जरूरी
इसके अलावा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों के रट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना भी अनिवार्य कर दिया है. जो भी मालिक अपने पालतू जानवर का वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उस पर 1 मार्च 2023 के बाद 2,000 रुपये प्रति महा का जुर्माना लगाया जाएगा.
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