डीएनए हिंदी: तेलंगाना के हैदराबाद में जबरदस्ती सर्विस टैक्स मांगने वाले एक रेस्तरां पर जुर्माना लगाया गया है. जुबली हिल्स में स्थित रेस्तरा के खिलाफ सुनवाई करते हुए कंज्यूफर फोरम ने आदेश दिया है कि रेस्तरां, उस ग्राहक के पैसे लौटाए और 3000 रुपये का जुर्माना भी दे.
मामला अगस्त 2021 का है. रेस्तरां में खाना खाने गए ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे जबरन सर्विस टैक्स वसूला गया. कोर्ट ने केंद्र सरकार की अप्रैल 2017 की उस गाइडलाइन का हवाला देते हुए यह जुर्माना लगाया है जिसमें यह कहा गया था कि ग्राहक की सहमति के बिना उससे सर्विस टैक्स नहीं लिया जा सकता है.
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ग्राहक की मर्जी के बिना वसूला सर्विस टैक्स
हैदराबाद के ही रहने वाले राजशेखर कनगंती ने ग्राहक संरक्षण कानून, 2019 की धारा 35 के तहत केस दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि खाना खाने के बाद उनका बिल 3543 रुपये का बना जिसमें 5 पर्सेंट के हिसाब से 164.95 रुपये का सर्विस टैक्स भी जोड़ लिया गया था. जब उन्होंने सर्विस टैक्स हटाने की मांग की तो रेस्तरां की ओर से ऐसा कोई नियम होने से इनकार कर दिया गया.
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राजशेखर ने रेस्तरां के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बारे में बताया और सर्विस टैक्स देने से इनकार किया. इसके बावजूद, रेस्तरां ने उन्हें मजबूर किया और पैसे वसूल लिए. इसी के बाद उन्होंने जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी.
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