Sanjay Raut जेल से रिहा, उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद अस्पताल में होंगे भर्ती

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 09, 2022, 09:29 PM IST

102 दिन बाद जेल से रिहा हुए संजय राउत

Sanjay Raut: ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को 31 जुलाई 2022 को पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था.

डीएनए हिंदी: शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की PMLA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया. संजय राउत (Sanjay Raut) को शाम 6 बजकर 50 मिनट पर जेल से रिहा किया गया. वह करीब तीन महीने यानी 102 दिन से जेल में थे. जेल से रिहा होने के बाद उन्हें अस्पातल में भर्ती कराया जाएगा. उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है. पात्रा चॉल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार सुबह जमानत दे थी.

ईडी ने संजय राउत को 31 जुलाई 2022 को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. राउत के जेल से बाहर आने के बाद का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें शिवसेना कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं. आर्थर रोड जेल के भारी तादाद में शिवसैनिक कार्यकर्ता जमा थे. जैसे ही राउत के जेल से बाहर आए समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उनके समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी चलाए.

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अस्पताल में भर्ती होंगे संजय राउत
संजय राउत के भाई सुनील राउत ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. जेल से छूटने के बाद वह उद्धव ठाकरे से मिलने जाएंगे. कुछ और लोगों से भी मिलेंगे. इसके बाद  उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.

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जमानत पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार
वहीं, मुंबई की एक विशेष अदालत से संजय राउत को मिली जमानत को खारिज करने के लिए बम्बई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया है. एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत बुधवार सुबह मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था.

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