Vismaya Case: रोज पीटने वाले पति से तंग आकर पत्नी ने दे दी थी जान, आज होगा सजा का ऐलान

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 24, 2022, 06:54 AM IST

चर्चा में है विस्मया की मौत का मामला

Vismaya Dowry Death Case: अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले एक शख्स को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया गया है.

डीएनए हिंदी: केरल के चर्चित विस्मय दहेज केस (Visamaya Dowry Case) में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी. विस्मया नायर की आत्महत्या के मामले में उनके पति एस किरण कुमार को अदालत  ने हत्या के लिए उकसाने, दहेज हत्या और दहेज हिंसा के आरोपों में दोषी पाया है. कोर्ट ने अपना फैसला (Vismaya Case Verdict) सुरक्षित रखा था, जो मंगलवार को सुनाया जाएगा.

मेडिकल स्टूडेंट रहीं विस्मया की मौत जून 2021 में हुई थी. मौत से पहले विस्मया ने अपने एक कज़न को अपनी फोटो भेजी थी, जिसमें उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे. बाद में यह सामने आया कि 24 साल की विस्मय का पति उनको मारता-पीटता था. विस्मया ने वॉट्सऐप पर अपने कज़न को बताया था कि उनका पति चेहरे पर पैर से मारता था और बाल नोंच डालता था.

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दहेज के लिए पत्नी से करता था मारपीट
21 जून, 2021 को विस्मया की लाश केरल के कोल्लम जिले में स्थित उसके पति के घर में मिली थी. विस्मया BAMS फाइनल इयर की स्टूडेंट थी. बाद में विस्मया के परिवार वालों ने उसके पति एस किरण कुमार के खिलाफ हत्या, दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के तहत केस दर्ज करवाया. परिवारवालों ने बताया कि विस्मया की शादी में उन लोगों ने ढेर सारा सोना, लगभग सवा एकड़ जमीन और नई कार दी थी. इसके बावजूद किरण कुमार दबाव बनाता था कि विस्मया अपने घर वालों से और पैसे मांगकर लाए.

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कोर्ट ने इस मामले में 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था. एस किरण कुमार को IPC की धारा 304-बी (दहेज हत्या), धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसान) और धारा 498 ए (महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए किया गया कोई भी काम) के तहत दोषी ठहराया है. 

एस किरण कुमार को कितनी सजा मिलेगी?
आपको बता दें कि IPC की धारा 304-बी के तहत कम से कम सात साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है. दहेज उत्पीड़न के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल और आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में 10 साल की जेल की सजा हो सकती है.

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विस्मया का पति एस किरण कुमार परिवहन विभाग में इंस्पेक्टर था. मामला चर्चा में आने के बाद उसे बर्ख़ास्त कर दिया गया था. अब राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने कहा है कि अदालत में जो भी फैसला आए, किरण कुमार को दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी.

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