Video: हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, क्या है पूरा मामला?
Haldwani Demolition Row: उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर रह रहे परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाना सही नहीं है. अदालत ने इस मामले में रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.