Video: राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार न करने की केंद्र की मांग, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई
| Updated: May 08, 2022, 05:37 PM IST
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भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है.जिसमें केंद्र सरकार ने राजद्रोह के कानून का बचाव किया है.केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले में आया फैसला बहुआयामी है.साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था.फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि इस अच्छे कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इस पर आगे सुनवाई होती है. तो ये मामला बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए.