डीएनए हिंदीः दिल्ली में 31 दिसम्बर, 2022 की रात अंजलि के साथ हुए हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीट कर मौत के मुंह में धकलने वाले पांचो आरोपी पकड़े जा चुके हैं. लेकिन आरोपियों ने जिस कार से अंजलि को घसीटा वो कार पांचो में से किसी की नहीं थी बल्कि वो कार मांगकर लाए थे. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कार मांगकर ले जाता है और उससे किसी का एक्सीडेंट कर देता है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं?
जानकारों के अनुसार अगर किसी कार से कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है या फिर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में पुलिस चालक के खिलाफ IPC की धारा 279, 304 या 304A के तहत केस दर्ज करती है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंजलि जैसे मामलों में पुलिस 304A के तहत कार्रवाई करती है. इसमें किसी कार चालक द्वारा अनजाने में या बिना किसी इरादे के किसी को टक्कर मारकर या कुचलकर उसकी जान लेने पर उसके खिलाफ इसी धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही अगर कार चालक के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद की भी सजा हो सकती है. हालांकि इस मामले में कार मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी चलिए इसके बारे में भी जानते हैं.
पुलिस कर सकती है कार मालिक से पूछताछ
अगर कोई कार मांगकर ले जाता है और कार मालिक को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कार मांगने वाला व्यक्ति उस कार से किसी घटना को अंजाम देने के मकसद से लेकर जा रहा है तो इसमें कार मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. हालांकि पुलिस नोटिस भेजकर कार मालिक को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उससे कार से हुए हादसे, उस घटना के समय उनके लोकेशन, किसी और को कार देने का कारण आदि को लेकर सवाल पूछ सकती है.
इन मामलों में हो सकती है मालिक पर कार्रवाई
अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कार मालिक मौके पर मौजूद नहीं है लेकिन उसे मालूम है कि कार मांगने वाला व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कार लेकर जा रहा है. ऐसे में कार मालिक के खिलाफ शाजिश में शामिल होने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा ऐसे कार मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जिनकी कार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा फिट ना हो जैसे कार के पॉल्यूशन, इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट पूरे ना हो.
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