New locker rules: 1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर के नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Dec 20, 2022, 10:31 AM IST

Bank Locker New Rules

Bank Locker New Rules: बैंक लॉकर के नए नियमों की जानकारी एसबीआई और BNB समेत अन्य बैंक अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए दे रहे हैं.

डीएनए हिंदी: अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या लॉकर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल, 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के नियमों में कई बदलाव किए जा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू (Bank Locker New Rules) होने के बाद बैंक लॉकर के मामलों में अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा.  ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता. अगर बैंक की लापरवाही के कारण किसी लॉकर का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बैंक को ग्राहक को उसका मुआवजा देना होगा.

आरबीआई द्वारा किए गए इन नए बदलावों की भारतीय स्टेट बैंग (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत देश की अन्य बैंक अपने ग्राहकों को यह जानकारी दे रहे हैं. ये बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए नए नियमों की जानकारी अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं. जिसमें लिखा है,'RBI नई गाइडलाइंस के मुताबिक नया लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है. ऐसे में बैंक लॉकर के ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए या नहीं. नए लॉकर नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे.

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जानिए बैंक के नए लॉकर नियम

  • किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकता. उसे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना होगा.
  • बैंकों को यह सुनश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है, जिससे ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में शर्तों का हवाला देकर बैंक आसानी से किनार कर सके.  
  • आरबीआई के नए नियमों के तहत सभी बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी होगी.
  • बैंकों के पास लॉकर के लिए ग्राहक से एक बार में अधिकतम 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा.
  • बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक उसका भुगतान करने के पात्र होंगे.
  • बैकों को उस परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने होंगे, जिसमें लॉकर है.

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प्राकृतिक आपदाओं में बैंक की जिम्मेदारी नहीं
वहीं, RBI के संशोधित दिशा निर्देशों में  भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना या आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं या ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण लॉकर को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे.

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